केजरीवाल ने जंग से मुलाकात की

Last Updated 27 May 2015 05:50:50 AM IST

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात की और भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के कामकाज पर चर्चा की.


दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं उपराज्यपाल नजीब जंग (फाइल फोटो)

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को अपने एक फैसले में कहा था कि एसीबी को दिल्ली पुलिसकर्मियों सहित केन्द्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ जांच करने का अधिकार है.
सूत्रों ने कहा कि इस बैठक में केजरीवाल ने उपराज्यपाल को एसीबी की शक्तियों के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले और मुद्दे पर अपनी राय से अवगत कराया.

यह बैठक करीब 20 मिनट तक चली. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मुख्य सचिव केके शर्मा भी केजरीवाल के साथ थे. यह बैठक ऐसे दिन हुई है जब दिल्ली विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र शुरू हुआ है. विधानसभा का यह सत्र केन्द्र द्वारा जारी की गई उस अधिसूचना पर चर्चा के लिए बुलाया गया है जिसमें नौकरशाहों की नियुक्तियों और पुलिस एवं सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े मुद्दों में उपराज्यपाल को पूरा अधिकार दिया गया है.

21 मई को जारी इस अधिसूचना में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने एसीबी को केन्द्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ कोई मामला दर्ज करने से भी रोक दिया है. सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल ने उपराज्यपाल को विधानसभा के दो दिवसीय सत्र के एजेंडे से अवगत कराया और कारगर शासन को सुनिश्चित करने के लिए जंग के साथ काम करने की अपनी इच्छा जताई.

वरिष्ठ नौकरशाह शकुंतला गैमलिन को उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली का कार्यवाहक मुख्य सचिव नियुक्त किए जाने पर पिछले हफ्ते सत्तारूढ़ आप और जंग के बीच जोरदार टकराव शुरू हो गया था. केजरीवाल ने उपराज्यपाल के अधिकारों पर सवाल खड़े किए थे और उन पर प्रशासन पर काबिज होने का प्रयास करने के आरोप लगाए थे.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को आपराधिक मामलों में केन्द्र के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई से रोकने वाली केन्द्र की हालिया अधिसूचना को संदिग्ध करार दिया और कहा कि उपराज्यपाल अपने विवेकाधिकार से काम नहीं कर सकते.

उच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के उपराज्यपाल दिल्ली के नागरिकों द्वारा सीधे तौर पर निर्वाचित मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य हैं और उनका पक्ष लेने वाला केन्द्र का कार्यकारी आदेश संदिग्ध है.



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