केंद्र ने जारी किया नोटिफिकेशन, केजरीवाल के पर कतरे और गिनाए LG के पावर
केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के पदों के बीच शक्तियों के बंटवारे को स्पष्ट करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है.
नोटिफिकेशन: LG ही दिल्ली का शासन प्रमुख (फाइल फोटो) |
दिल्ली की मुख्य कार्यकारी सचिव पद पर शकुंतला गैमलिन की नियुक्ति को लेकर उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच अधिकारों को लेकर हुए टकराव को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक उपराज्यपाल को ही दिल्ली का शासन प्रमुख बताया गया है.
इस नोटिफिकेशन से अफसरों के तबादले और नियुक्तियों को लेकर केजरीवाल को करारा झटका लगा है. गृहमांलय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधिकारों को साफ तौर पर निर्देशित किया गया है.
इसके मुताबिक केंद्र सरकार से जुड़े अफसरों के तबादले और नियुक्तियों के मामले में पहला अधिकार उपराज्यपाल के पास हैं.’’ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल की शक्तियों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सेवा, लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि संबंधी मामले उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं.
नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जमकर हमला बोला है उन्होंने ट्वीट कर कहा, "नोटिफिकेशन से साफ है कि दिल्ली की ट्रांसफर पोस्टिंग इंडस्ट्री कितनी डरी हुई है. नोटिफिकेशन के जरिए इस इंडस्ट्री को बचाने की कोशिश की जा रही है.’’
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जमीन, पुलिस और प्रशासन से जुड़े फैसले उपराज्यपाल ही ले सकते है. नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि नियुक्ति और तबादलों का अंतिम फैसला उपराज्यपाल ही ले सकते हैं. उपराज्यपाल चाहें तो दिल्ली सरकार से सलाह ले सकते हैं, लेकिन वे ऐसा करने के बाध्य नहीं हैं.
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