रामबीर शौकीन का गैर जमानती वारंट जारी

Last Updated 21 Apr 2015 02:24:04 AM IST

दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व निर्दलीय विधायक रामबीर शौकीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है.


पूर्व निर्दलीय विधायक रामबीर शौकीन

वह उस मामले की जांच में शामिल होने से बच रहे हैं जिसमें उनके भतीजे और गैंगस्टर नीरज बवाना को गिरफ्तार किया गया था.

दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीना बंसल कृष्णा के समक्ष याचिका दायर कर शौकीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की. सहायक पुलिस आयुक्त (विशेष प्रकोष्ठ) मनीषी चंद्रा ने अदालत से कहा कि उन्होंने जांच में शामिल होने के लिए शौकीन को नोटिस दिया है लेकिन उन्होंने अब तक हिस्सा नहीं लिया है.
चंद्रा ने कहा कि शौकीन के रिश्तेदारों ने पुलिस से कहा है कि वे उनके पता-ठिकाने के बारे में नहीं जानते हैं.

दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने शौकीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया. इस बीच, गैंगस्टर अमित मलिक उर्फ भूरा को पंजाब में पटियाला से लाए जाने के बाद हिरासत में अदालत के समक्ष पेश किया गया और उसे मामले के सिलसिले में विशेष प्रकोष्ठ के अधिकारियों ने औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया. बाद में उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया.

इससे पहले विशेष प्रकोष्ठ ने कहा था कि एक एके-47 और एसएलआर राइफल कथित तौर पर नीरज बवाना की निशानदेही पर बाहरी दिल्ली के बवाना इलाके में शौकीन के प्लाट से बरामद की गई थी. शौकीन ने आरोपों का खंडन किया था और दावा किया था कि बवाना में उनकी कोई संपत्ति नहीं है और यह उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र है. पूर्व विधायक ने मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की थी.



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