इंटरव्यू प्रसारण पर कोर्ट ने लगाई रोक

Last Updated 04 Mar 2015 06:28:25 AM IST

निर्भया गैंगरेप कांड के एक आरोपी के तिहाड़ जेल में हुए इंटरव्यू को लेकर गृह मंत्रालय द्वारा गहरी नाराजगी प्रकट किए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने इस बाबत आईपीसी की धारा 504, 505,509 तथा 66 आईटीएक्ट के तहत मामला दर्ज किया है.


इंटरव्यू प्रसारण पर कोर्ट ने लगाई रोक

सूत्रों ने दावा कि बीबीसी को दिए  इंटरव्यू में जहां आरोपी मुकेश कुमार ने निर्भया को ही गैंगरेप के लिए जिम्मेवार ठहराया था वहीं इस इंटरव्यू की इजाजत देने वाली तिहाड़ जेल की तत्कालीन महानिदेशक पर गाज गिरना तय माना जा रहा है.

हालांकि पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी का कहना है कि इस पूरे मामले की हरेक कोणों से जांच की जा रही है और जांच उपरांत ही कुछ कहना मुनासिब होगा. उधर, दिल्ली पुलिस के मुताबिक पटियाला हाउस कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने 8 मार्च को बीबीसी पर प्रसारित होने वाले उक्त इंटरव्यू पर रोक लगा दी है.

ज्ञात हो कि पिछले दिनों ब्रिटेन के एक फिल्म निर्माता ने निर्भया गैंग रेप के आरोपी मुकेश कुमार का इंटरव्यू लिया था. इस मामले को लेकर केन्द्र सरकार ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों से जवाब तलब किया था, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने इंटरव्यू की इजाजत देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने के लिए प्राथमिकी दर्ज किए जाने का भी आदेश पुलिस आयुक्त को दिया. पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी ने बताया कि  इस बाबत मामला दर्ज कर गहन जांच किए जाने के आदेश दिए गए हैं.

उधर, दिल्ली पुलिस के मुताबिक पटियाला हाउस कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने 8 मार्च को बीबीसी पर प्रसारित होने वाले उक्त इंटरव्यू पर रोक लगा दी है. दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फिल्म निर्माता लेस्डी उडविन ने भले ही इस इंटरव्यू के जरिये महिलाओं के प्रति पुरुषों के नजरिये को देखने का प्रयास किया है लेकिन यह बिल्कुल अनुचित है.

उधर फिल्म निर्माता ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने इस इंटरव्यू के लिए तत्कालीन जेल महानिदेशक से अधिकारिक तौर पर अनुमति ली थी. दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा ईयोडब्लू को सौंप दिया है. उधर इस बारे में विशेष पुलिस आयुक्त के तौर पर तैनात महानिदेशक ने कुछ भी  नहीं कहा.



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