दिल्ली में तीन दिन होगा ड्राई डे, मतदान के दिन रहेगा अवकाश: EC

Last Updated 27 Jan 2015 07:04:37 PM IST

शराब के माध्यम से मतदाताओं को लुभाने की कोशिशों पर लगाम लगाने के लिए चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से कहा है कि वह मतदान शुरू होने से 48 घंटे पहले से लेकर मतदान समाप्त होने तक प्रदेश में ड्राई डे की घोषणा कर दे.


दिल्ली में 3 दिन ड्राई डे, मतदान के दिन छुट्टी (फाइल फोटो)

दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान सात फरवरी को होना है. चुनाव आयोग ने कहा कि इसमें पुनर्मतदान के दिन भी शामिल होंगे, यदि उसकी आवश्यकता पड़ती है तो.
   
आयोग ने कहा है कि प्रदेश के संबंधित कानूनों के मुताबिक मतगणना का दिन 10 फरवरी भी ड्राई डे होगा.
   
स्पष्ट रूप से कहें तो पांच फरवरी को शाम छह बजे से लेकर सात फरवरी को शाम छह बजे और 10 फरवरी को सुबह छह से लेकर शाम छह बजे तक शराब पर प्रतिबंध रहेगा.
   
चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार के सचिव (कार्मिक) और दिल्ली के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करें कि प्रदेश में सात फरवरी को मतदाताओं को अवकाश मिले. आयोग ने कहा है कि राज्य से बाहर रह रहे वे लोग जो दिल्ली में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं उन्हें भी अवकाश मिलेगा.
   
आयोग की ओर से हाल ही में जारी निर्देशों के अनुसार, ‘‘जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के प्रावधान 135बी के तहत दिहाड़ी-अस्थाई कर्मचारियों को भी अवकाश और मजदूरी पाने का अधिकार है’’.

आयोग ने चेतावनी दी है, यदि कोई नियोक्ता इन प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसपर अधिकतम 500 रूपए का जुर्माना हो सकता है.
   
हालांकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मतदाताओं को अवकाश का लाभ नहीं मिलेगा जिनकी छुट्टी से कोई खतरा या नुकसान हो सकता है.
   
अलग से जारी किए गए निर्देशों में चुनाव आयोग ने कहा है कि तीन दिन के ड्राई डे पर मतदान क्षेत्र के आसपास किसी भी रूप में शराब की बिक्री, आपूर्ति या होटलों, रेस्तरां, दुकानों और अन्य निजी और सार्वजनिक स्थलों पर पीने की मनाही होगी.
   
चुनाव आयोग ने कहा कि सूखा दिवसों पर व्यक्तिगत रूप से भी ज्यादा मात्रा में शराब जमा करने पर नियंत्रण रहेगा.



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