राजधानी में वर्षा जल संचयन का प्रबंध न करने पर 15 अस्पतालों को वारंट
ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राजधानी के 15 अस्पतालों पर वर्षा जल संचयन की व्यवस्था नहीं करने पर संज्ञान लेते हुए वारंट जारी किया है.
राजधानी में वर्षा जल संचयन का प्रबंध न करने पर 15 अस्पतालों को वारंट |
पिछले आदेश में ट्रिब्यूनल ने सभी सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों तथा सभी माल व शापिंग काम्प्लेक्स में इसकी व्यवस्था करने का आदेश दिया था. साथ ही उन्हें ट्रिब्यूनल को पूरी जानकारी देने का भी आदेश दिया गया था.
याचिकाकर्ता विक्रांत तोगड़ की याचिका पर ट्रिब्यूनल ने सभी अस्पतालों तथा शापिंग काम्प्लेक्स से वर्षा जल संचयन की पर्याप्त व्यवस्था करने कहा था, लेकिन कई अस्पतालों द्वारा इस आदेश को गंभीरता से नहीं लिए जाने से 15 अस्पतालों पर वारंट जारी किया गया है.
इसके अलावा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने 100 अस्पतालों का सर्वेक्षण करने पर पाया कि 10 अस्पतालों में जल संचयन की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन व्यवस्था में कई दोष भी हैं.
सीवर का जल भी वर्षा जल संचय के लिए बने मार्ग से ही प्रवाहित हो रहा है. प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने अपनी रिपोर्ट ट्रिब्यूनल को सौंप दी है. इस खामी को ट्रिब्यूनल ने गंभीरता से लिया है और 10 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस दिया है कि क्यों न पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के कारण उन्हें दंडित किया जाए.
इसमे अलावा राजधानी के सभी शापिंग माल को अद्यतन सूचना देने कहा गया है कि इन माल में वर्षा जल संचयन की क्या ब्यवस्था है.
केन्द्रीय भूजल बोर्ड तथा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी को कहा गया है कि सभी शापिंग माल का सर्वेक्षण करें कि वहां जल संचयन व्यवस्था समुचित है या आधी अधूरी. अब अस्पतालों की तर्ज पर सभी शापिंग माल का सर्वेक्षण केन्द्रीय भूजल बोर्ड तथा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी करेगी. फिर यह रिपोर्ट ट्रिब्यूनल को सौंप दी जाएगी.
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