शीला दीक्षित को भरना होगा तीन लाख जुर्माना, HC से राहत नहीं
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक निचली अदालत द्वारा दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर लगाए गए तीन लाख रूपए के जुर्माने को माफ करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया.
शीला दीक्षित भरेंगी तीन लाख जुर्माना! (फाइल फोटो) |
बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ दर्ज कराए गए मानहानि के एक मुकदमे में पूर्व मुख्यमंत्री अदालत में पेश नहीं हुई थीं, जिसकी वजह से उन पर जुर्माना लगाया गया था.
न्यायमूर्ति वी पी वैश ने कहा, ‘‘निचली अदालत के आदेश पर रोक नहीं लगाई जा रही. याचिकाकर्ता को शनिवार को संबंधित अदालत में पेश होने का आदेश दिया जाता है’’.
अदालत ने बीजेपी की दिल्ली इकाई के पूर्व अध्यक्ष गुप्ता से भी छह जनवरी 2015 से जवाब मांगा.
निचली अदालत ने 26 अगस्त को केरल के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने वाली दीक्षित पर 30 अगस्त को जुर्माना लगाया था.
अदालत में पहले भी पेश न होने की वजह से उन पर 5,000 रूपए का जुर्माना लगाया गया था हालांकि, उन्होंने यह रकम जनवरी में जमा करा दी थी.
दीक्षित के वकील महमूद प्राचा ने अर्जी में कहा कि 30 अगस्त को निचली अदालत के समक्ष उन्होंने वकील के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी, लेकिन इसके बावजूद उन पर जुर्माना लगा दिया गया.
अर्जी में यह भी कहा गया कि निचली अदालत में चल रहे मामले में शिकायतकर्ता होने के नाते सुनवाई की हर तारीख पर उनकी मौजूदगी की जरूरत नहीं थी.
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