दिल्ली में नहीं चलेंगे 15 साल से पुराने वाहन, राजधानी में वायू प्रदूषण का स्तर बढ़ा

Last Updated 27 Nov 2014 05:54:46 AM IST

राजधानी दिल्ली में बढ़ रहे वायू प्रदूषण को कम करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक कड़ा फैसला लिया है.


दिल्ली में 15 साल से पुराने वाहन नहीं चलेंगे (फाइल फोटो)

ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है कि दिल्ली में 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के परिचालन को अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे ये पेट्रोल चालित वाहन हों या डीजल चालित. 

ट्रिब्यूनल ने कहा यह आदेश दुपहिया, तिपहिया तथा चौपहिया सहित राजधानी के सभी निजी तथा कॉमर्शियल वाहनों पर भी लागू होगा. जहां भी ऐसे वाहन मौजूद हैं वहां सरकार के अधिकारी इसे जब्त कर लेंगे.

ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने अपने फैसले में कहा है कि राजधानी में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब है और प्रतिदिन इसमें गिरावट आ रही है, यह इस बात का संकेत भी है कि आगे और खतरनाक स्थिति संभावित है. इसलिए 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को दिल्ली में परिचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी.    

साथ ही किसी भी व्यक्ति को खुले स्थान में प्लास्टिक या पेड़ के पत्ते जलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस तथा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी को इस आदेश को सख्ती से लागू करने को कहा गया है. इस मामले में दिल्ली सरकार का पक्ष अधिवक्ता नरेन्द्रपाल सिंह ने रखा.

ट्रिब्यूनल ने दिल्ली परिवहन निगम पर सख्ती करते हुए कहा कि निगम द्वारा परिचालित सभी बसों की जांच दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जाएगी ताकि यह पता चल सके कि राजधानी में डीटीसी द्वारा परिचालित सभी गाड़ी प्रदूषण नियंत्रण के मानकों पर खरी है. डीटीसी की सीएनजी बसों को भी प्रदूषण जांच से गुजरना होगा और इस आदेश के पालन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर डीटीसी मे प्रबन्ध निदेशक को जिम्मेवार ठहराया जाएगा.

ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी मार्केट के पास यातायात के लिए बनी सड़कों पर पार्किग की अनुमति नहीं मिलेगी. साथ ही दिल्ली में आसपास के राज्यों से आने वाले ट्रकों को यह देखकर ही अनुमति मिलेगी कि वाहन 15 वर्ष से ज्यादा पुराना तो नहीं है. इस आदेश के पालन का जिम्मा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी तथा पुलिस को दिया गया है. सभी आदेशों का पालन सख्ती से करने कहा गया है.

साथ ही सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन और फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण नहीं किया जाए. सभी सम्बद्ध अधिकारियों को इस आदेश को लागू कर इसकी विस्तृत जानकारी 9 जनवरी को ट्रिब्यूनल को देनी होगी. 

 



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