गैंगरेप के दोषी की सजा दो साल घटाई
धौलाकुंआ गैंगरेप से चर्चित वर्ष 2005 में दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा से चलती कार में दुष्कर्म के एक अभियुक्त की सजा हाईकोर्ट ने दो साल कम कर दी है.
गैंगरेप के दोषी की सजा दो साल घटाई |
अभियुक्त को अदालत ने 14 साल की सजा सुनाई थी.
इस मामले में तीन अन्य आरोपियों को आज तक न तो पुलिस गिरफ्तार कर पाई और न ही उक्त कार बरामद हो पाई जिसमें मिजोरम की 20 साल की छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप किया गया था.
न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी की बेंच के समक्ष अभियुक्त अजीतंिसंह कटियार की तरफ से निचली अदालत के वर्ष 2009 में दिए गए आदेश को चुनौती दी गई थी. इसमें कहा गया कि तीन अन्य आरोपियों को पुलिस न तो गिरफ्तार कर पाई और न ही वारदात में इस्तेमाल होने वाली कार बरामद हो पाई.
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि अपीलकर्ता को आईपीसी की 376(2) यानि गैंगरेप की सजा सुनाते हुए यह नहीं बताया कि उसने क्या क्रूरता बरती थी.
11 को सुनवाई : जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह व उनकी पत्नी डा.जागृति सिंह के खिलाफ आरोप तय करने पर अदालत दलीलें सुनेगी. इसके लिए 11 दिसम्बर की तारीख तय की गई है.
मामले में आरोपी धनंजय सिंह को जहां जमानत मिल चुकी है,वहीं उनकी पत्नी अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं और उनकी अंतरिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया गया था.
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