धौलाकुआं गैंगरेप दोषियों की सजा का एलान, पांचों दोषियों को मिली उम्रकैद
दिल्ली के बहुचर्चित धौलाकुआं गैंगरेप मामले में दोषी करार दिए गए सभी पांचों दोषियों को उम्रकैद की सजा का एलान किया गया.
कोर्ट |
दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने 14 अक्तूबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था. कोर्ट ने सोमवार को सजा का एलान करते हुए पांचों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी.
सभी पांच आरोपी दोषी करार
दिल्ली की एक अदालत ने धौलाकुंआ इलाके में 2010 में पूर्वोत्तर की 30 वर्षीया बीपीओ कर्मी के साथ गैंगरेप मामले में सभी पांच आरोपियों को 14 अक्तूबर को दोषी ठहराया. अदालत ने कहा कि डीएनए रिपोर्ट से साफ प्रदर्शित होता है कि आरोपियों ने महिला के साथ बलात्कार किया था.
अदालत ने पीड़िता की गवाही पर भी भरोसा किया. पीड़िता ने दो आरोपियों की पहचान की थी.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार भट्ट ने उस्मान उर्फ काले, शमशाद उर्फ खुटकन, शाहिद उर्फ छोटा बिल्ली, इकबाल उर्फ बड़ा बिल्ली और कमरूद्दीन उर्फ मोबाइल को दोषी ठहराया. अदालत ने स्पष्ट किया था कि अभियुक्तों को सजा सुनाने के संबंध में 17 अक्तूबर को दलीलों की सुनवाई होगी.
अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मामला डीएनए सहित साक्ष्यों से साबित हो गया है कि पीड़िता का अपहरण किया गया था और एक चलती गाड़ी में तथा एक निर्जन स्थान पर गैंगरेप किया गया था.
आरोपियों को दोषी ठहराते हुए अदालत ने गौर किया कि बीपीओ कर्मी ने किसी भी मौके पर गलती नहीं की और जिरह के दौरान अपने रूख पर कायम रही.
पीड़िता ने कहा था कि उसने जांच पहचान परेड (टीआईपी) के दौरान दो आरोपियों उस्मान और शमशाद की सही पहचान की.
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