सिख महिला को हेलमेट पहनने की छूट कैसे : हाईकोर्ट
राजधानी में दो पहिया वाहन के पीछे बैठने वाली सिख महिला को हेलमेट पहनने से छूट देने के मामले में हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है.
सिख महिला को हेलमेट पहनने की छूट कैसे : हाईकोर्ट |
इस बाबत एक वकील द्वारा दायर जनहित याचिका में सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने की छूट देने पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि मोटर व्हीकल कानून के मुताबिक सिर्फ सिख (पुरुष) को हेलमेट पहनने की छूट दी गई है न कि सिख महिला को भी.
जानकारी हो कि राजधानी में अभी हाल में ही दो पहिया वाहन के पीछे बैठने वाली महिला (सिख महिला को छोड़कर) के लिए हेलमेट अनिवार्य बना दिया गया है.
मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी की अगुआई वाली बेंच के समक्ष याचिकाकर्ता एडवोकेट भूपेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि दिल्ली मोटर व्हीकल कानून 115(2) में किए गए संशोधन में जिस तरह से सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने की छूट दी गई है वह कानून सम्मत नहीं है.
एमवी एक्ट के अनुसार सिर्फ सिख व्यक्ति को छूट दी गई है. वकील ने परिवहन विभाग के नोटिफिकेशन को अवैध और असंवैधानिक बताते हुए उसे खारिज करने की मांग की.
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