चौटाला के चुनाव प्रचार पर सीबीआई को कोर्ट से नोटिस
दिल्ली हाई कोर्ट ने बिना अनुमति लिये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के चुनाव प्रचार में भाग लेने से संबंधित याचिका पर बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो को नोटिस जारी किया.
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला (फाइल फोटो) |
चौटाला को शिक्षक नियुक्ति घोटाला मामले में 10 साल जेल की सजा हुई थी. इस समय उन्हें जमानत पर रिहा किया गया है. जस्टिस बी. डी. अहमद और जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की बेंच ने इस मामले में सीबीआई द्वारा कोर्ट को सूचित नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की.
गुड़गांव के अधिवक्ता हेमंत शर्मा ने कोर्ट में याचिका दायर कर शिकायत थी कि चौटाला ने कोर्ट से अनुमति लिए बिना 25 सितंबर को हरियाणा स्थित जींद कस्बे में एक रैली में भाग लिया था. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई नौ अक्टूबर के लिए तय करते हुए कहा, 'जींद में चुनाव प्रचार करने के लिए उनकी (चौटाला) जमानत पिछले महीने रद्द की जा चुकी है. सीबीआई कैसे इस मामले से अनजान रही.'
हाई कोर्ट ने 26 सितंबर को चौटाला को स्वास्थ्य कारणों से दी गई अंतरिम जमानत रद्द कर दी थी. उन्हें सबसे पहले 21 मई 2013 को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था और मेदांता हॉस्पिटल में गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में भर्ती होने और खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत की अवधि बढ़ा दी गई थी. इंडियन नैशनल लोक दल के अध्यक्ष चौटाला ने जींद में एक राजनीतिक रैली को 10 मिनट तक संबोधित किया.
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