स्कूली बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए अदालत में जनहित याचिका दायर
दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में केंद्र को राष्ट्रीय राजधानी में स्कूली बच्चों के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए मानदंड निर्धारित करने का निर्देश देने की मांग की गई.
दिल्ली हाईकोर्ट (फाइल फोटो) |
29 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता की ओर से दायर याचिका में कहा गया है, ‘‘राष्ट्रीय राजधानी में स्कूल जा रहे बच्चों की सुरक्षा दांव पर है और नियमित आधार पर उनके खिलाफ हो रहे इस तरह के अपराधों के तथ्यों के बावजूद सरकार और लोक प्राधिकारियों का मौन सवालों के घेरे में है.’’
स्कूल जाने वाले बच्चों का कैब चालकों और बस चालकों द्वारा उत्पीड़न किए जाने की हालिया घटनाओं को रेखांकित करते हुए याचिकाकर्ता नंदिता धर ने कहा कि केंद्र सरकार को इन बच्चों का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए कुछ निर्देश निर्धारित करने चाहिए.
उन्होंने बच्चों के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए सभी स्कूल बसों और स्कूल वैन को जीपीएस प्रणाली और सीसीटीवी कैमरों से लैस करने का सुझाव भी दिया.
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