साकेत कोर्ट सोमवार को सुनायेगी बीपीओ कर्मचारी से गैंगरेप मामले में फैसला

Last Updated 22 Sep 2014 10:40:33 AM IST

धौलाकुआं गैंगरेप मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी. 8 सितंबर अंतिम दलील सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.


अदलात (फाइल)

बहुचर्चित धौलाकुआं सामूहिक दुष्कर्म मामले में द्वारका फास्ट ट्रैक कोर्ट सोमवार को फैसला सुना सकती है. कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने 8 सितंबर को दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

मामला 24 नवंबर 2010 का है जब कॉलसेंटर से लौट रही एक युवती का पांच लोगों ने अपहरण कर लिया था. इसके बाद ये बदमाश युवती को मंगोलपुरी इलाके में ले गए और वहां उसके साथ गैंगरेप किया. इसके बाद बदमाश युवती को सड़क पर फेंक कर फरार हो गए.



बाद में पांचों आरोपियों शमशाद उर्फ खुटकन, उस्मान उर्फ काले, साहिद उर्फ छोटा बिल्ली, इकबाल उर्फ बड़ा बिल्ली और कमरुद्दीन को हरियाणा के मेवात से गिरफ्तार कर लिया था.

इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने एनसीआर क्षेत्र के सभी कॉल सेंटरों को महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम उठाने का आदेश दिया था.

साथ ही रात के वक्त कर्मचारियों को पूरी सुरक्षा देते हुए उन्हें सुरक्षित घर तक पहुंचाने का भी नियम बनाया गया था.

 



 



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