डेट रेप ड्रग्स के बारे में जागरूक बनाने के लिए तैयार किये गए कुछ दिशानिर्देश

Last Updated 31 Aug 2014 04:35:32 PM IST

दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने अदालत को सूचित किया है कि डेट रेप ड्रग्स के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए कुछ दिशानिर्देश तैयार किये गए हैं.


डेट रेप ड्रग्स के बारे में जागरूक करेगा महिला आयोग (फाइल फोटो)

डीसीडब्ल्यू ने अदालत में उक्त रिपोर्ट पिछले वर्ष बलात्कार के मामले में एक आदेश के बाद दी है जिसमें ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की गई थी जहां महिलाओं को नशीला पदार्थ खिलाकर यौन उत्पीड़न किया गया.
   
अदालत ने लोगों को डेट रेप ड्रग्स के मुद्दे पर जागरूक बनाने की जरूरत पर जोर दिया और डीसीडब्ल्यू से इस विषय को दिल्ली पुलिस आयुक्त और दिल्ली सरकार समेत सक्षम प्राधिकार के समक्ष उठाने को कहा.
   
डीसीडब्ल्यू की ओर से उपस्थित होते हुए वकील वंदना चौहान ने कहा कि आयोग ने विभिन्न विभागों को पत्र लिखा और और महिला एवं बाल विभाग ने नशीले पदार्थ के दुरूपयोग को रोकने के लिए विशेषज्ञों की एक सलाहकार समिति का गठन किया.
   
रिपोर्ट में कहा गया है कि, ‘‘समिति ने डेट रेप ड्रग्स के विषय पर गंभीर चिंता व्यक्त की. सलाहकार समिति का यह मत है कि स्कूलों और कालेज छात्रों तथा आम लोगों को ऐसे नशीले पदार्थों के दुरूपयोग के बारे में जागरूक बनाने की जरूरत है’’.

रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘सलाहकार समिति ने कुछ दिशानिर्देश तैयार किये हैं जिसमें कुछ ऐहतियाती कदम का जिक्र किया गया है. इन दिशानिर्देशों को विभिन्न शैक्षणिक प्राधिकारों को भेजा गया है’’.
   
इसमें यह भी कहा गया है कि समिति में एम्स के राष्ट्रीय औषधि निर्भरता उपचार केंद्र, शिक्षा विभाग, हेल्थ केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, महिला एवं बाल विभाग एवं निषेध विभाग के मनोचिकित्सक एवं अधिकारी शामिल हैं.
   
अदालत ने इस संबंध में पिछले वर्ष फरवरी में आदेश दिया था और इस मामले में एक युवक को लड़की का बलात्कार करने के सिलसिले में 10 साल कारावास की सजा सुनाई थी.

युवक ने लड़की को नशीला पदार्थ खिलाकर बलात्कार किसा और उसका अमर्यादित वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया था.
   
रिपोर्ट में डीसीडब्ल्यू ने कहा कि उसने औषधि नियंत्रण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त सचिव को पत्र लिखा था.
  
इन विभागों से प्राप्त दिशानिर्देशों को 90 महिला पंचायतों और 11 संकट हस्तक्षेपेकेंद्रों को भी भेजा गया.



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