दिल्ली कोर्ट ने दोस्त की हत्या करने वाले युवक को आजीवन कारावास की दी सजा
कारों को लेकर बहस के बाद अपने 26 वर्षीय दोस्त की हत्या करने के जुर्म में दिल्ली की एक अदालत ने एक युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
दोस्त की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास (फाइल फोटो) |
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाऊ ने बिहार निवासी 27 वर्षीय अभिजीत राज को कैद की सजा सुनाई और उस पर एक लाख रूपये का जुर्माना भी किया. जुर्माने की राशि मृतक आशीष शर्मा के परिजनों को दी जायेगी.
न्यायाधीश ने कहा कि अब इसमें दो तथ्य हैं एक यह कि दोषी अभिजीत राज युवक है और पहले उसका आपराधिक इतिहास नहीं रहा है.
उन्होंने कहा कि दूसरी बात है कि मृतक आशीष 26 वर्ष का लड़का था. दोषी ने आशीष की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी कि मृतक कारों की गुणवत्ता को लेकर उससे सहमत नहीं था.
अदालत ने कहा कि मामला ‘विरलतम या विरल मामले’ की श्रेणी में नहीं आता.
अभियोजन के मुताबिक 26-27 फरवरी 2012 की रात दिल्ली विश्वविद्यालय के नजदीक विजय नगर इलाके में अभिजीत ने चाकू से आशीष की हत्या कर दी.
सभी दोस्त अपने एक अन्य दोस्त विजय के घर इकट्ठा हुए थे जहां अभिजीत ने शराब पी. एक दोस्त एक कार खरीदना चाह रहा था जिसके बाद कारों को लेकर अभिजीत और आशीष के बीच गरमागरम बहस शुरू हो गई.
पुलिस ने कहा कि उन्होंने एक..दूसरे से झगड़ा शुरू कर दिया और अभिजीत ने आशीष को गालियां देनी शुरू कर दीं और उससे कहा कि उसकी उससे पहले भी बहस हुई थी और उसकी हत्या करने की धमकी दी थी.
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