अपराध शाखा ने दिल्ली के छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ दायर किया आरोपपत्र
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक व्यक्ति के अपहरण, प्रताड़ना और उसे मौत के घाट उतारने के मामले में छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक अदालत में आरोपपत्र दायर किया है.
दिल्ली के पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर (फाइल फोटो) |
अपराध शाखा ने मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट सतीश कुमार अरोड़ा के समक्ष दायर आरोपपत्र में बिंदापुर थाने के हैड कांस्टेबल भूप सिंह, कांस्टेबलों राजेश यादव, राजेश सोलंकी, उत्तम, सुधीर और अरविन्द का नाम लिया है जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.
इसमें आरोप लगाया गया है कि इस साल 26 मई को छह पुलिसकर्मियों ने समान इरादे से 30 वर्षीय मनोज का उत्तम नगर इलाके से अपहरण किया और उसे दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में बिंदापुर थाने की पुरानी इमारत में अवैध रूप से बंद रखा.
वहां उसे बुरी तरह यातना दी गई जिससे उसकी मौत हो गई.
आरोपपत्र में कहा गया है कि मनोज की पहचान छिपाने के उद्देश्य से उसकी सभी चीजें नष्ट कर दी गईं. जब मनोज बुरी तरह घायल हो गया तो सभी छह पुलिसकर्मी उसे डीडीयू अस्पताल ले गए, लेकिन वहां उसे लावारिस छोड़कर भाग गए जिससे उसकी मौत हो गई.
इन पुलिसकर्मियों पर हत्या, गुप्त रूप से कैद रखने के इरादे से अपहरण करने, सबूत नष्ट करने और समान इरादे के आरोप लगाए गए हैं.
आरोपपत्र में कहा गया है कि इन लोगों पर भादंसं की धारा 365, 302, 201 और 34 के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए.
अदालत मामले की अगली सुनवाई के लिए पांच सितंबर की तारीख निर्धारित की है.
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