75 अफगानी नागरिकों की संपत्तियां होंगी जब्त

Last Updated 30 Jul 2014 03:48:22 AM IST

सरकार ने अपनी तरह का पहला महत्वपूर्ण कदम उठाया है. उसने गैर-कानूनी तरीके से विदेशी नागरिकों द्वारा देश में खरीदी गई संपत्ति के ऊपर अपनी भृकुटि तान ली है.


75 अफगानी नागरिकों की संपत्तियां होंगी जब्त

सरकार के निर्देश के बाद ईडी ने अफगान नागरिकों द्वारा खरीदी गईं ऐसी लगभग 75 संपत्तियों को जब्त करने का निर्णय लिया है. 

सरकार के निर्देश के बाद प्रवर्तन निदेशालय हरकत में आ गया है. ऐसी जितनी भी संपत्तियां हैं वे पॉश इलाके में विदेशी नागरिकों द्वारा खरीदी गई हैं. ये सारी संपत्तियां विदेशी मुद्रा अधिनियम कानून (फेमा) का उल्लंघन करके खरीदी गई हैं.

संपत्तियां न सिर्फ फेमा का उल्लंघन कर खरीदी गई हैं, बल्कि आरबीआई के नियम, शर्तें और गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाकर भी खरीदी गई हैं. सूत्रों के अनुसार हाल ही में केंद्र सरकार ने ईडी को ऐसी संपत्तियों की फेहरिस्त भेजी है, जो काफी लंबी-चौड़ी है. उस लिस्ट में सरकार ने ये संपत्तियां कहां हैं, इसका विवरण भेजा है.

जितनी भी संपत्तियां हैं वे फेमा के एक्यूजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेवल प्रॉपर्टी नियम के खिलाफ खरीदी गई हैं.

फेमा का एक्यूजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेवल प्रॉपर्टी रेव्यूलेशन किसी भी विदेशी नागरिक को बिना भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के प्रॉपर्टी खरीदने की अनुमति नहीं देता है. ऐसे में जो प्रॉपर्टी विदेशी नागरिकों द्वारा खरीदी जाती है, उसे गैर-कानूनी करार दिया जाता है.

फेमा के वर्तमान एक्ट के अनुसार ‘कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चीन, ईरान, नेपाल और भूटान का नागरिक हैं, उन्हें कोई भी अचल संपत्ति भारत में खरीदने या ट्रांसफर करने से पहले, जो कि किसी भी शर्त पर पांच वर्ष से अधिक की न हो, आरबीआई की अनुमति जरूरी है.’ 

इसके साथ ही साथ ज्यादातर मामले में ऐसे नागरिक हैं, जो वीजा अवधि के खत्म होने के बावजूद भारत में रह रहे हैं और उसी दौरान उन्होंने संपत्ति खरीदी. प्रवर्तन निदेशालय को जो लिस्ट भेजी गई है, उसमें प्रत्येक अफगानी नागरिकों के वीजा का विवरण व रिफ्यूजी नंबर और वीजा कब खत्म हुआ है उसका विवरण दिया गया है.

सूत्रों के अनुसार इस सूची में इस बात तक की जानकारी दी गई है कि किस संपत्ति को किस व्यक्ति ने किस नाम पर खरीदा और कहां खरीदा.

जांच में पाया गया कि ज्यादातर संपत्तियां सीआर पार्क, पीतमपुरा, अलकनंदा, तिलकनगर, गुरु नानक विहार, महावीर नगर, किंग्सवे कैंप, मस्जिद मोठ, ककरौला, विकासपुरी, हडसन लेन और निलोठी में खरीदी गई हैं. इन संपत्तियों की तहकीकात करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय इनको जब्त करेगा और संबंधित मंत्रालय को सूचना देगा.

साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर अफगानिस्तान के काबुल स्थित भारतीय दूतावास को भी इस कार्रवाई से अवगत कराया जाएगा. सूत्रों के अनुसार भारत सरकार का ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन और लिस्ट तैयार कर रहा है, जिसमें उन देशों के नागरिकों का ब्यौरा होगा, जो गलत ढंग से और गैर-कानूनी तरीके से भारत में रह रहे हैं.

कुणाल
एनएसबी


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