गुजरात में नाबालिग से रेप के आरोपी को सात साल की सजा

Last Updated 29 Jul 2014 06:03:56 AM IST

अहमदाबाद की एक स्थानीय अदालत ने अपने पड़ोसी की चार साल की बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोप में 21 साल के एक व्यक्ति को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.


गुजरात में रेप के आरोपी को सात साल की सजा

सत्र न्यायाधीश एस एस वनानी ने पिंटू उर्फ किशन भील को यह सजा सुनायी. मामले में उसे पहले ही दोषी ठहराया गया था.

अदालत ने अभियुक्त पर एक हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया.

यह घटना 12 सितंबर 2012 की है.



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