सीसीटीवी कैमरों की जद में होंगी दिल्ली की शराब दुकानें

Last Updated 12 Aug 2012 07:16:34 PM IST

दिल्ली सरकार के निर्देश पर राजधानी में 530 से अधिक शराब की दुकानों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी.


सीसीटीवी कैमरों की जद में होंगी दिल्ली की शराब दुकानें (फाइल फोटो)

लोगों के शराब की दुकानों के भीतर और आसपास शराब पीने तथा उनके किए जाने वाले असभ्य व्यवहार पर रोक लगाने के ऐसा किया गया.
  
पहले चरण में दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं ढांचा विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) से संचालित 225 दुकानों में कैमरे लगाए जा रहे हैं और अगले महीने के अंत तक काम पूरा हो जाने की उम्मीद है.

आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘लोग अक्सर शराब की दुकानों के भीतर या इनके आसपास शराब पीते हैं. कई बार हमें घटिया दृश्य उभी देखने को मिलते हैं. शराब की दुकानों के भीतर और आसपास बेहतर माहौल सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं.’

पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की जगह अक्तूबर 2010 में अस्तित्व में आए दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने के लिए पांच हजार रुपये के जुर्माने और सार्वजनिक स्थान पर उपद्रव करने पर 10 हजार रुपये तक के जुर्माने के साथ ही तीन महीने की कैद का प्रावधान है.

शहर में शराब की 532 दुकानें हैं जिनमें से 450 का संचालन डीएसआईआईडीसी, दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विभाग :डीटीटीडीसी: तथा दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक केंद्र (डीसीसीडब्ल्यूएस) से किया जाता है.
 
अधिकारियों ने बताया कि शराब की दुकानों को कैमरे की फुटेज कम से कम 30 दिन तक रखनी होंगी और विभाग नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इनकी जांच करेगा.
 



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