जयप्रभा स्टूडियो भूमि मामले में लता को राहत

Last Updated 07 Dec 2013 04:10:03 PM IST

बंबई उच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें गायिका लता मंगेशकर के एक भूखंड का उपयोग बदलने की इजाजत देने संबंधी महाराष्ट्र सरकार के निर्णय को चुनौती दी गई थी.


जयप्रभा स्टूडियो भूमि मामले में लता को राहत (file photo)

न्यायमूर्ति एस जे वजीफदार और न्यायमूर्ति गौतम पटेल की खंडपीठ ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता ने यह नहीं बताया है कि राज्य सरकार के निर्णय को क्यों दरकिनार कर देना चाहिए.

मराठी फिल्म जगत के एक संगठन अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडल ने एक जनहित याचिका दायर करके कहा था कि सरकार का निर्णय केवल लता को फायदा पहुंचाना था.

लता ने 1959 में जाने माने मराठी फिल्म निर्देशक-निर्माता भालजी पेंढारकर से 13 एकड़ जमीन खरीदी थी. पेंढारकर ने कोल्हापुर की पूर्व रियासत से यह भूखंड खरीदा था. उन्हें फिल्म स्टूडियो बनाने के लिए यह भूखंड दिया गया था.

जनहित याचिका में कहा गया कि पेंढारकर का जयप्रभा स्टूडियो अब भी वहां है.लता ने वहां एक रिहाइशी आवास योजना विकसित करने के लिए 1982 में सरकार से इजाजत मांगी थी. सरकार और कोल्हापुर नगर निगम ने उनके इस अनुरोध को स्वीकृति दे दी थी.

याचिकाकर्ता ने इस पर आपत्ति जताई थी लेकिन उच्च न्यायालय ने कल कहा कि वह राज्य सरकार के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती .

 



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