22 वर्षीय एक युवक को नाबालिग से दुष्कर्म पर 10 साल की सजा

Last Updated 17 Feb 2017 09:25:21 PM IST

जबलपुर जिले की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोस्को) के तहत 22 वर्षीय एक युवक को 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.


(फाइल फोटो)

विशेष न्यायाधीश शशिकांता वैश्य की अदालत ने 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में गुलाब को 10 साल के कारावास के साथ ही 5,000 रुपये का जुर्माने की सजा से दंडित किया है.
    
सहायक लोक अभियोजक अजय जैन ने बताया कि 15 जून 2015 को आधारताल कटरा में रहने वाली केजी-2 कक्षा की छात्रा को पड़ोस में रहने वाला गुलाब बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया और इस बारे में किसी से कुछ बताने पर बच्ची को जान से मारने की धमकी भी दी.
    
उन्होंने बताया कि वारदात के बाद से ही बच्ची को हो रही परेशानी पर जब परिजनों ने उससे पूछा तो उसने परिजनों को बताया. इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करायी गई.


    
जैन ने बताया कि पुलिस ने दुष्कर्म सहित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 (पोस्को) के तहत आरोपी गुलाब के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया.
    
उन्होंने बताया कि मामले में सुनवाई दौरान पेश किये गये साक्ष्य, तथ्यों और गवाही को मद्देनजर रखते हुए न्यायालय ने शुक्रवार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.
 

भाषा


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment