बेटे की हत्या के मामले में मां को उम्रकैद की सजा
Last Updated 24 Sep 2016 11:15:46 AM IST
मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले की एक अदालत ने एक मासूम बच्चे की गला दबाकर हत्या करने वाली मां को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
बेटे की हत्या के मामले में मां को उम्रकैद |
अपर लोक अभियोजक शरद शर्मा के अनुसार जिला मुख्यालय के गुरूद्वारा के समीप रहने वाले चार वर्षीय मासूम पार्थ कौरव का शव उसके घर में मिला था. बच्चे की मां रमा कौरव को उसे दादा से बार-बार मिलने जाना गवारा लगता था. जब घर में घर में कोई नही था तो उसकी मां ने 20 जनवरी 2014 को गला दबाकर हत्या कर दी थी.
जिले की प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सरिता बाधवानी ने शुक्रवार को दो साल पुराने इस मामले मे फैसला सुनाते हुए रमा कौरव को उम्रकैद की सजा के साथ उस पर पांच हजार रूपये का जुमाना भी लगाया है.
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