मध्यप्रदेश के एक बलात्कारी को आजीवन कारावास
मध्यप्रदेश के मुरैना जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लखनलाल गर्ग की अदालत ने 6 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई .
(फाइल फोटो) |
30 वर्षीय अभियुक्त को जीवन भर कारावास में ही रखने का आदेश दिया गया.
उप संचालक लोक अभियोजक अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि अदालत ने मंगलवार वरावली के निवासी आरोपी महेश कुशवाह को 6 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार के जुर्म में आजीवन करावास की सजा सुनाई.
उन्होंने बताया कि महेश साम काजीबसई के रहने वाले एक किसान की लड़की को बहला-फुसला कर गाँव से बाहर एक सुनसान स्थान पर ले गया. लड़की के साथ बलात्कार करते समय लड़की के चिल्लाने पर वहां काम कर रहे कुछ लोगों ने महेश को पकड़ लिया.
उन्होने बताया कि पुलिस में मामला दर्ज होने पर आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण का चालान अदालत में पेश किया गया.
अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी को बालिका के साथ बलात्कार के प्रयास एवं पास्को एक्ट के तहत अपराध करने का दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
सजा सुनाये जाने के बाद अभियुक्त को मुरैना जेल भेज दिया गया.
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