ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर परीक्षा मामले में व्यापमं को नोटिस

Last Updated 29 Jul 2015 11:45:49 AM IST

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने व्यापमं द्वारा आयोजित ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए व्यापमं के अध्यक्ष समेत प्रदेश सरकार के कई आला अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है.


(फाइल फोटो)

अदालत में इस परीक्षा को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गयी थी. इस पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन और न्यायमूर्ति एसके गुप्ता की युगलपीठ ने व्यापमं के अध्यक्ष, प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, परिवहन आयुक्त, निदेशक लोक अभियोजक, संचालक  यातायात पुलिस विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

याचिका में हाईकोर्ट के लोक अभियोजक रविश चंद्र अग्रवाल को भी अनावेदक बनाया गया था, लेकिन न्यायालय ने उन्हें नोटिस जारी नहीं किया है. याचिका पर अगली सुनवाई 24 अगस्त को निर्धारित की गयी है.

जबलपुर निवासी समाजसेवी ज्ञान प्रकाश की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया है कि व्यापमं द्वारा ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए 23 अगस्त को परीक्षा आयोजित की जा रही है. परीक्षा के लिए जो नियम और शर्त निर्धारित की गई हैं, वे अवैधानिक हैं.

याचिका के मुताबिक मोटर व्हीकल एक्ट में भी स्पष्ट प्रावधान है कि ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर के लिए मैकेनिकल और ऑटोपार्ट में डिप्लोमा आवश्यक है और इस संबंध में केन्द्र सरकार ने वर्ष 1989 में अधिसूचना भी जारी की है.

याचिका में आरोप लगाया गया है कि व्यापमं ने इस परीक्षा के लिए केवल आरटीओ कार्यालय में पांच वर्ष का अनुभव और स्नातक ही योज्ञता निर्धारित कर दी हैं.

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि पूर्व में भी सब इंस्पेक्टर की परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बावजूद उसे इसलिए रद्द कर दिया गया था कि चयनित परीक्षार्थी तकनीकी अहर्ता ही नहीं रखते थे. इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया है कि व्यापमं ने अंतिम तिथि के पांच दिन बाद तक फोटो और हस्ताक्षर बदलने का नियम रखा है, जिससे फर्जीवाड़े की संभावना है.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने परीक्षा के लिए निर्धारित शैक्षणिक योज्ञता में तकनीकी डिप्लोमा जोड़ने का आग्रह किया, जिसे युगलपीठ ने अस्वीकार करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान अपना पक्ष स्वयं रखा.



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