हत्या के मामले में एक ही परिवार के 8 सदस्यों को उम्रकैद
मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले की एक अदालत ने हत्या के 17 महीनें पुराने मामले में एक ही परिवार के 8 सदस्यों को दोषी ठहराते हुए कल आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
उम्रकैद |
अभियोजन के अनुसार 28 फरवरी 2014 को देर रात शिकारपुर थाना अंतर्गत अंतरप्रांतीय विदर्भ राज्य राजमार्ग क्रंमाक 50 पर प्राचीन श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के सामने सिरपुर से पाड़ों की टक्कर देखकर अपने भाइयों के साथ वापस बुरहानपुर लौट रहे तुषार यादव (21) की घात लगाकर हत्या कर दी गई थी. हमले में उसके दो भाई भी गंभीर रूप से घायल हुए थे.
अपर जिला सा न्यायाधीश वैभव मंडलोई ने हमले व हत्या के मामले में पवन, राजू यादव, श्याम, लडडू यादव, अंकुश यादव व पारस यादव सभी निवासी छापति शिवाजी बाडा खैरखानी, ईश्वर यादव निवासी खैराती बाजार तथा अनिल पिता देवलाल यादव निवासी नागझीरी को दोषी पाया है. मृतक व हमलावर दोनो पक्ष रिश्तेदार है. उनमें लंबे समय से आपसी रंजिश चल रही है.
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