शाजापुर और रतलाम में खनन माफिया ने सरकारी अमले पर हमला किया
मध्य प्रदेश के कथित रेत माफिया द्वारा बुधवार को सरकारी अमले पर किए गए हमलों में शाजापुर और रतलाम में होमगार्ड के छह जवान और पटवारी घायल हुए.
MP में खनन माफिया ने सरकारी अमले पर हमला किया (फाइल फोटो) |
शाजापुर जिले के अकोदिया पुलिस थाना क्षेत्र के बांका खेड़ी गांव के निकट नेवज नदी से अवैध रेत खनन रोकने गयी खनिज निरीक्षक रीना पाठक के नेतृत्व वाले विभागीय दल पर रेत माफिया द्वारा आज हमला किए जाने से होमगार्ड के तीन जवान घायल हो गए.
खनिज निरीक्षक रीना पाठक ने बताया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर मिली एक शिकायत के आधार पर यह दल मौके पर छापा मारने गया था. वहां उसने पाया कि नेवज नदी के किनारे से पांच ट्रैक्टर-ट्रालियों से रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि विभाग के दल ने जैसे ही कार्रवाई करने का प्रयास किया, रेत माफिया के लोगों ने उस पर पथराव कर दिया. इन लोगों ने दल पर लाठियों से भी हमला किया, जिससे दल में शामिल होमगार्ड के तीन जवान घायल हो गए. इनके नाम मनोहर राठौर, बद्रीलाल एवं राधेश्याम हैं.
रीना ने कहा कि होमगार्ड के तीनों घायल जवानों को अकोदिया के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस मामले में भादंवि की विभिन्न धाराओं में गजराज सिंह, छतरसिंह एवं राम सिंह सहित 21 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर, जांच कर रही है. पुलिस इन सभी आरोपियों की तलाश कर रही है.
दूसरी घटना में रतलाम जिले के नेरूखेड़ी गांव के निकट चम्बल नदी से अवैध रेत खनन रोकने गई एक टीम पर संदिग्ध रेत माफिया के लोगों ने हमला कर तीन पटवारियों को घायल कर दिया. जावरा के एसडीएम सतीष कुमार ने मुखबिर की सूचना के आधार पर तहसीलदार और पटवारियों को शिकायत की जांच करने के निर्देश दिए थे.
जिला पटवारी संघ अध्यक्ष मदनलाल कटारिया ने बताया कि जैसे ही जांच टीम मौके पर पहुंची अवैध रेत खनन के काम में लगे लोगों ने पथराव कर तीन पटवारियों को घायल कर दिया. घायल हुए पटवारियों के नाम दिनेश पाटीदार, नंदकिशोर पाल और रामचंद्र निनामा हैं. तीनों को रतलाम के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है.
उन्होंने बताया कि वारदात की सूचना मिलने पर रिंगनोद पुलिस थाने से गए पुलिसकर्मियों ने मौके से पांच जेसीबी मशीनें और चार ट्रैक्टर-ट्राली जब्त की है.
रतलाम के पुलिस अधीक्षक अविनाश शर्मा ने बताया कि नौ नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 307, 147, 148, 336, 427 एवं 353 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है.
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