रेप मामले में दो युवकों को दस-दस साल की सजा
इंदौर में मोहल्ले की 16 वर्षीय लड़की को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दो युवकों को 10-10 साल के सश्रम कारावास और 200 रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.
रेप मामले में दो युवकों को दस-दस साल की सजा (फाइल फोटो) |
फास्ट ट्रेक अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार गुप्ता ने मामले में मूल रूप से प्रदेश के सागर जिले के रहने वाले गोविंद पटेल (21) और ओंकार रजक (26) को भारतीय दंड संहिता की धारा 476 (दुष्कर्म) और अन्य सम्बद्ध धाराओं में दोषी पाकर 10-10 साल के सश्रम कारावास और 200 रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. अभियोजन ने मामले में 16 गवाह पेश किये.
अतिरिक्त लोक अभियोजक (एजीपी) रविन्द्र देसाई ने संवाददाताओं को बताया कि शहर के मुसाखेड़ी इलाके में किराये के मकान में रहने वाला गोविंद 19 मार्च 2013 को अपने पड़ोस में रहने वाली 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर पहले भोपाल ले गया.
भोपाल में ओंकार भी इसके साथ मिल गया और दोनों लड़की को सागर ले गये. वहां दोनों ने एक झोपड़ी में 20 दिनों तक लड़की को बंधक बनाकर रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया.
उन्होंने बताया कि लड़की के लापता होने के बाद पुलिस ने संदेह और मोबाइल काल डिटेल के आधार पर सागर में दबिश देकर आरोपियों के कब्जे से लड़की को मुक्त करवाया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया.
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