बर्खास्त आईएएस अधिकारी अरविंद जोशी की जमानत याचिका खारिज

Last Updated 27 Mar 2015 11:09:38 AM IST

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति कथित रूप अर्जित करने पर सेवा से बर्खास्त आईएएस अधिकारी अरविंद जोशी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.


अरविंद जोशी (फाइल फोटो)

 

न्यायमूर्ति जीएस सोलंकी ने गुरुवार को उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आवेदक बीमा पालिसी और निवेश को लेकर अन्य दस्तावेजों के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने की साजिश में शामिल है.

अदालत ने कहा कि निचली अदालतों के आदेश पत्रों से यह पता चला कि चेतावनी के बावजूद वह (अरविंद) जमानत याचिका पर सुनवाई के समय अदालत में मौजूद नहीं थे. इसलिए उनके न्याय से भागने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता.



Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment