नाबालिग से बलात्कार करने पर दस साल की सजा
मध्य प्रदेश के इंदौर में नाबालिग लड़की को धमकाकर उसके साथ बलात्कार करने के मामले में अदालत ने 22 वर्षीय युवक को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी.
(फाइल फोटो) |
इंदौर की फास्ट ट्रैक अदालत की अपर सत्र न्यायाधीश सविता सिंह ने मामले में नाना तंवर को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और अन्य सम्बद्ध धाराओं में दोषी पाकर शुक्रवार को यह फैसला सुनाया. अभियोजन ने मामले में 8 गवाह पेश किये.
अतिरिक्त लोक अभियोजक (एजीपी) रविन्द्र देसाई ने संवाददाताओं को बताया कि एकता नगर के निवासी तंवर के माता-पिता उसकी शादी का रिश्ता लेकर पीड़िता के घर गए थे. लड़की के माता-पिता ने यह कहते हुए रिश्ते से इंकार कर दिया कि अभी बेटी के उम्र मात्र 14 साल है.
उन्होंने बताया कि इसके दो माह बाद 5 मार्च 2013 को तंवर लड़की के घर गया और उसे अकेला पाकर उसके साथ बलात्कार किया और यह बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी.
इसके बाद वह कई बार लड़की के घर गया और उसके साथ बलात्कार किया. आखिर में लड़की ने माता-पिता को आपबीती बताई तो उन्होंने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया.
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