जबलपुर शहर से 48 घंटे में अवैध होर्डिंग हटाने के आदेश
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बेतरतीब तरीके से सड़कों और चौराहों पर लगे होर्डिंग के मामले में सख्त रूख अख्तियार करते हुए 48 घंटे के भीतर शहर से अवैध होर्डिंग हटाने के निर्देश दिये हैं.
(फाइल फोटो) |
मुख्य न्यायाधीश अजय मानिकराव खानविलकर और न्यायमूर्ति संजय यादव की युगलपीठ ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान दिए गए अपने आदेश में कहा है कि अदालत के पूर्व आदेश के परिपालन में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 7,862 होर्डिंग हटाने की कार्यवाही नाकाफी है.
युगलपीठ ने इसके साथ ही जबलपुर के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है कि वह भी अवैध होर्डिंग के मामले में सख्ती से कार्यवाही करें.
अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगर उक्त आदेश का पालन निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित नहीं किया जाता, तो हाईकोर्ट मामले को गंभीरता से लेगा. मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को नियत की गई है.
यह याचिका सतना बिल्डिंग निवासी सतीश वर्मा की ओर से वर्ष 2009 में दायर की गई थी. याचिका में आरोप लगाया गया है कि शहर की प्रमुख सड़कों के किनारे अवैध ढंग से होर्डिंग लगाये गये हैं. यह ‘मोटर व्हीकल एक्ट’ में निर्धारित मानदंडों के खिलाफ है. इसके साथ ही ऐसे होर्डिंग जान माल के लिये खतरनाक होते हैं.
इनको हटाये जाने की प्रार्थना याचिका में की गई है.
मामले में सोमवार को हुई सुनवाई दौरान युगलपीठ ने शासन की ओर से पेश किये गये जवाब पर नाराजगी जाहिर करते हुए उक्त निर्देश दिये. मामले में आवेदक ने अपना पक्ष खुद रखा.
Tweet |