बलात्कारी को दस साल और चार अपहरणकर्ताओं को पांच-पांच साल कैद की सजा
मध्य प्रदेश के मुरैना की एक अदालत ने एक किशोरी को अगवाकर बलात्कार करने के दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई.
(फाइल फोटो) |
जिले की सबलगढ़ तहसील के अपर सत्र न्यायाधीश बी के गुप्ता की अदालत ने एक किशोरी का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के आरोपी को दस वर्ष के कारावास और अपहरण के चार आरोपयिों को पांच-पांच साल कारावास की सजा सुनाई है. घटना 12 मार्च 2013 के सबलगढ़ कस्बे की है.
अभियोजन के अनुसार सबलगढ़ की एक नाबालिग 14 वर्षीय किशोरी का कस्बे का एक युवक पवन जाटव अपहरण कर उसे अपने साथी धीरज और गुड्डा के हवाले कर आया. वहां आरोपी लक्ष्मीनारायण जगा, जसंवत जगा, और अशोक भी आ गये.
इन लोगों ने ग्वालियर पहुंचकर नाबालिग की शादी जबरन धीरज के साथ करा दी और धीरज ने जबरन नाबालिग को अपनी पत्नी बनाकर बलात्कार किया. बाद में सबलगढ़ पुलिस ने घटना के आरोपी अपहरणकर्ता धीरज, लक्ष्मीनारायण, जसंवत और अशोक और गुड्डा को गिरफतार कर अदालत में मामला पेश किया.
अपर सत्र न्यायालय ने गुरुवार को मामले की सुनवाई के बाद आरोपी धीरज को नाबालिग के साथ बलात्कार करने के मामले में दस साल और अपहरण करने के मामले में लक्ष्मीनारायण, जसंवत, अशोक और गुड्डा को पांच-पांच साल जेल की सजा सुनायी. न्यायालय ने सभी आरोपियों पर पांच-पांच हजार रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया.
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