महज 350 रुपये के लिए कर दी हत्या, मिली उम्रकैद
महज 350 रुपये की उधारी के विवाद में 40 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के जुर्म में इंदौर की अदालत ने एक शख्स को उम्रकैद और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी.
(फाइल फोटो) |
अपर सत्र न्यायाधीश एचके मिश्रा ने मामले में राजेंद्र (35) को भारतीय दंड विधान की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी करार देते हुए यह सजा सुनायी.
अभियोजन ने अदालत के सामने 23 गवाह पेश किये थे.
सरकारी वकील संतोष चौरसिया ने संवाददाताओं को बताया कि राजेंद्र पर 27 फरवरी 2013 को सदर बाजार क्षेत्र में रायसिंह उर्फ मानसिंह (40) की हत्या का जुर्म साबित हुआ.
उन्होंने बताया कि राजेंद्र ने रायसिंह को कथित तौर पर 350 रुपये उधार दिये थे. उधारी वसूलने के विवाद के दौरान राजेंद्र ने रायसिंह की ईंट, पत्थरों से सिर कुचलकर हत्या कर दी थी. इसके बाद उसके शव से कपड़े उतारकर एक कुएं में फेंक दिये थे.
चौरसिया ने बताया कि हत्याकांड का तमाम घटनाक्रम शराब के एक ठेके के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया था. इस कैमरे के फुटेज को अभियोजन ने अहम सबूत के रूप में अदालत के सामने पेश किया.
उन्होंने बताया कि रायसिंह की हत्या के बाद सबूत छिपाने के लिये राजेंद्र ने खून से सने अपने कपड़े एक धोबी को धुलाई के लिये दे दिये थे. पुलिस ने ये कपड़े धोबी से बरामद किये थे.
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