बर्खास्त आईएएस जोशी दंपत्ति के दो सहयोगियों को मिली जमानत
आईएएस से बर्खास्त अधिकारी जोशी दंपति के दो सहयोगी को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी है.
आईएएस से बर्खास्त अधिकारी जोशी दंपति (फाइल फोटो) |
भारतीय प्रशासनिक सेवा से बर्खास्त अधिकारी दंपति अरविन्द जोशी और टीनू जोशी की बेनामी संपत्ति का निवेश करने के आरोपी और उनके सहयोगी पवन अग्रवाल और सीमंत कोहली को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी है.
न्यायाधीश जी एस सोलंकी की एकलपीठ ने सुरक्षित किये गये अपने फैसले को बुधवार को सार्वजनिक करते हुए इस मामले में पवन अग्रवाल और सीमंत कोहली को जमानत प्रदान की है.
मालूम हो कि इस मामले में आरोप था कि जोशी दंपत्ति की आय से अधिक संपत्ति का निवेश पवन अग्रवाल और सीमंत कोहली ने कराया था.
वहीं, मामले में आवेदकों की ओर से कहा गया कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और उनकी ओर से किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप मामले में नहीं किया गया है.
सुनवाई के बाद अदालत ने सभी तथ्यों का अवलोकन करने के बाद बुधवार को पवन और सीमंत की जमानत अर्जी मंजूर कर ली.
आईएएस दंपति अरविन्द जोशी और टीनू जोशी दोनों 1979 बैच के आईएएस अधिकारी थे और दोनों पर आय के ज्ञात सोतों से अधिक संपत्ति एकत्र करने का आरोप है.
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