बैंक डकैती के प्रयास के आरोप में सिमी के चार कार्यकर्ता दोषमुक्त करार

Last Updated 01 Sep 2014 05:30:25 PM IST

मध्य प्रदेश के भोपाल की एक स्थानीय अदालत ने प्रतिबंधित संगठन सिमी के चार कार्यकर्ताओं को साक्ष्यों के अभाव में बैंक डकैती के प्रयास के मामले में दोषमुक्त करार दिया.


(फाइल फोटो)

अदालत ने सिमी के चार कार्यकर्ताओं को साक्ष्यों के अभाव में रतलाम जिले के जावरा में 27 अप्रैल 2010 को पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में डकैती डालने के असफल प्रयास के मामले में दोषमुक्त करार दिया.

भोपाल के अपर सत्र न्यायाधीश बी.एस. भदौरिया ने सोमवार को सुनाए अपने फैसले में मो.साजिद उर्फ शेरु, मो.सादिक उर्फ शेट्टी, अबु फैजल खान उर्फ इसराद और मो.इकरार उर्फ शेख साहब को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष अपने आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा तथा इस बारे में कोई प्रामाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये कि पकड़े गये व्यक्ति सिमी के ही कार्यकर्ता थे. अदालत ने इस मामले में पकड़े नहीं जा सके दो अन्य आरोपियों मो.असलम एवं ऐजाजुद्दीन को फरार घोषित कर दिया.

अभियोजन के अनुसार जावरा स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में शाम चार बजे के बाद जब शाखा प्रबंधक शशिकांत और भृत्य प्रकाश रायकवार अकेले थे तभी छह नकाबपोशों ने बैंक में घुसकर दोनों को रिवाल्वर की नोंक पर बंदी बना लिया और उनसे स्ट्रांग रूम की चाबी मांगी. दोनों ने स्ट्रांग रूम की चाबी दे दी लेकिन लुटेरे स्ट्रांग रूम इसलिए नहीं खोल सके क्योंकि दूसरी चाबी कैशियर राजू स्टीफन पहले ही लेकर रतलाम जा चुके थे.

स्ट्रांग रूम नहीं खुलने पर लुटेरे प्रबंधक और भृत्य के मुंह में कपड़ा ठूंसकर एवं रस्सी से हाथ पैर बांधकर फरार हो गये.

पुलिस ने बाद में मुखबिर की सूचना पर उक्त चार आरोपयिों को गिरफ्तार कर मामला रतलाम की जिला अदालत में पेश किया था जबकि दो आरोपी आज तक पकड़े नहीं जा सके.

यह मामला रतलाम जिला अदालत में चल रहा था लेकिन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे बाद में भोपाल स्थानांतरित कर दिया गया.

इनमें अबु फैजल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं जबकि शेष तीनों विभिन्न आरोपों में अन्य जेलों में बंद हैं.



Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment