शंकराचार्य को साई के खिलाफ बयान देना पड़ा भारी, आठ अगस्त को कोर्ट ने किया तलब
बुधवार को मध्य प्रदेश में इंदौर की अदालत ने साईं बाबा पर बयान करने वाले शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के खिलाफ समन जारी कर दिया है.
इंदौर की अदालत का समन, हाजिर हो शंकराचार्य (फाइल फोटो) |
कोर्ट ने प्रथम दृष्टया परिवाद स्वीकारा और उनके खिलाफ धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने की धारा में मुकदमा दर्ज किया. इसके बाद उन्हें आठ अगस्त तक न्यायालय में हाजिर होने के आदेश दिए हैं.
समन तामिली करवाने के आदेश एसपी को दिए गए है. बताया जा रहा है कि देशभर में शंकराचार्य के खिलाफ परिवाद दायर हुए थे, लेकिन इंदौर की अदालत ने इसे गंभीर मानते हुए आदेश पारित किया है.
जिला अदालत के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दीपक पांडे की कोर्ट ने यह निर्णय लिया है.
शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती द्वारका, हरिद्वार के खिलाफ इंदौर के रहने वाले राजेश मल्लूभाई ने परिवाद दायर किया था. उनके वकील अश्वीन अध्यारू ने विगत दिनों पक्ष रखा था कि शंकराचार्य साईंबाबा को भगवान मानने से इंकार करते हुए अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हैं.
वे साईं मास का सेवन करने वाला बताते हैं, जिससे धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है.
कोर्ट में शंकराचार्य द्वारा की गई टिप्पणी की सीडी व अन्य सबूत पेश किए गए, जिसके आधार पर परिवाद स्वीकार कर लिया गया.
वकील अध्यारू का कहना है कि शंकराचार्य का आठ अगस्त तक कोर्ट में हाजिर होने के लिए समन जारी किया है. अगर वे नहीं आते हैं तो गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो सकता है.
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