झारखंड में 30 सितंबर में तक बढ़ा लॉकडाउन, शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद
झारखंड सरकार ने शुक्रवार को कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर राज्य में 30 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है और इस दौरान स्कूल, कॉलेज समेत अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
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राज्य के गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, कंटेनमेंट जोन से बाहर सभी आर्थिक गतिविधियों को पर रोक नहीं लगाया गया है। दूसरी ओर सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य, मेले, जुलूस और अन्य बड़ी सभाओं के आयोजन पर रोक रहेगी। राज्य में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे।
अधिसूचना के अनुसार, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल भी बंद रहेंगे, साथ ही अंतरराज्यीय बस परिवहन को एक बार फिर अनुमति नहीं दी गई है। जहां तक धार्मिक स्थलों या पूजा स्थलों का संबंध है, केवल ऐसे स्थानों को, जिन्हें विशेष रुप से उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार अनुमति दी गई है, आम जनता के लिए खोले जाएंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि यह आदेश प्रभावी रुप से लागू हो गया है।
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने ट्वीट कर कहा, ‘‘झारखंड सरकार द्वारा 30 सितंबर तक अनलॉक के निर्देश जारी किये गए हैं। सभी लोगों से मेरी अपील है कि सरकारी नियमों का सख्ती से पालन करें एवं मास्क का उपयोग अवश्य करें। आपस में दूरी बनायें, मगर दिलों को जोड़े रखें।’’
झारखण्ड सरकार द्वारा 30 सितंबर तक जारी किए गए अनलॉक के निर्देश।
— Hemant Soren (घर में रहें - सुरक्षित रहें) (@HemantSorenJMM) August 28, 2020
सभी लोगों से मेरी अपील है सरकारी नियमों का सख़्ती से पालन करें एवं मुँह पर मास्क का उपयोग अवश्य करें।
आपस में दूरी बनायें, मगर दिलों को जोड़े रखें। pic.twitter.com/QLtXpPO7bE
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