राष्ट्रपति ने झारखंड में आठ लोगों की हत्या के दो दोषियों की दया याचिका खारिज की

Last Updated 24 Jun 2016 10:32:13 AM IST

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दो दोषियों की दया याचिका खारिज कर दी जिन्होंने नौ साल पहले झारखंड में एक विकलांग युवक समेत एक ही परिवार के आठ सदस्यों की हत्या कर दी थी.


राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी (फाइल फोटो)

अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि राष्ट्रपति ने दो दोषियों मोफिल खान और मुबारक खान की याचिका खारिज कर दी है.

इन दोनों ने जून 2007 में हनीफ खान की तेज धार वाले हथियार से उस वक्त हत्या कर दी थी जब वह झारखंड के लोहरदगा जिले के तहत मकंडू गांव में एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे.

खान की हत्या करने के बाद दोनों ने उनकी पत्नी और एक विकलांग बेटे समेत छह बेटों की भी हत्या कर दी. स्थानीय पुलिस ने मोफिल और मुबारक और दो अन्य हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

जांच के बाद स्थानीय अदालत ने सभी आरोपियों को मौत की सजा सुनाई थी. हालांकि, झारखंड उच्च न्यायालय ने मोफिल और मुबारक की मौत की सजा को बरकरार रखा था जबकि दो अन्य दोषियों की सजा में संशोधन करके उसे आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया था.

उच्चतम न्यायालय ने अक्तूबर 2014 में अपने अंतिम फैसले में इन दोनों दोषियों को सुनाई गई मौत की सजा को बरकरार रखा था.

जुलाई 2012 में राष्ट्रपति बनने के बाद से अब तक मुखर्जी 26 दया याचिका ठुकरा चुके हैं. इनमें 26/11 आतंकवादी हमला मामले में दोषी ठहराए गए अजमल कसाब और 1993 के दोषी याकूब मेमन भी शामिल . दो मामलों में राष्ट्रपति ने मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया.



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