कोल स्कैम: झारखंड इस्पात के निदेशक ने की मनमोहन सिंह को गवाह के रूप में बुलाने की अपील

Last Updated 26 Nov 2015 03:33:58 PM IST

झारखंड इस्पात प्राइवेट लि. (जेआईपीएल) के निदेशक आर एस रूंगटा ने गुरुवार को विशेष अदालत में अपील दायर कर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनके बचाव में गवाह के रूप में बुलाने की मांग की.


पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (फाइल फोटो)

रूंगटा कोयला आवंटन घोटाला मामले में एक आरोपी हैं.

सिंह उस समय कोयला मंत्री भी थे. रूंगटा ने पूर्व प्रधानमंत्री के अलावा पूर्व कोयला राज्यमंत्री दसारी नारायण राव को भी अपने बचाव में गवाह के रूप में बुलाने की अपील की. अपनी अपील में रूंगटा ने विभिन्न दस्तावेज पेश करने की भी मांग की है. उन्होंने कहा कि ये दोनों गवाह इन दस्तावेजों के सही होने के बारे में बताएं. 

विशेष सीबीआई जज भरत पराशर ने हालांकि, रूंगटा के वकील से पहले सिंह और राव को इस मामले में गवाह के रूप में बुलाने के तर्क पर बहस करने को कहा. जज ने कहा, ‘‘तथ्यों और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए मैं पहले आरोपी के वकील की इन्हें गवाह के रूप में बुलाने के बारे में दलीलें सुनना चाहूंगा.’’

इस अपील पर बहस के लिए अदालत ने 8 दिसंबर की तारीख तय की है.

सिंह के बारे में आरोपी ने कहा कि यह कोयला मंत्रालय के रिकॉर्ड और उनके द्वारा जांच समिति के गठन और उसके कामकाज और अधिकार के बारे में बता सकते हैं. इसके अलावा वह कोयला मंत्रालय के पत्राचार के रिकॉर्ड को भी साबित कर सकते हैं. इसके अलावा ये दोनों गवाह उस समय उनके कार्यालयों द्वारा जारी दस्तावेजों के सही होने की भी पुष्टि कर सकते हैं.

आर एस रूंगटा के अलावा दो अन्य आरोपियों- जेआईपीएल और उसके निदेशक आर सी रूंगटा ने भी उन गवाहों की सूची दी जिन्हें वे अपने बचाव में बुलाना चाहते हैं. अदालत ने बचाव पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए 19 दिसंबर की तारीख तय की है.

यह मामला झारखंड में उत्तरी धादु कोयला ब्लॉक का आवंटन जाली और धोखाधड़ी वाले दस्तावेजों के आधार पर झारखंड इस्पात प्राइवेट लि. को आवंटित करने से संबंधित है. अदालत ने 21 नवंबर को इस मामले में आरोपियों के बयान दर्ज करने का काम पूरा किया था.

इससे पहले अदालत ने जेआईपीएल और दोनों रूंगटा के खिलाफ मुकदमा शुरू किया था. इनके खिलाफ उत्तरी धादु कोयला ब्लॉक कथित तौर पर जाली दस्तावेजों के आधार पर हासिल करने के लिए आरोप तय किए गए थे.

सभी आरोपियों ने इस मामले में खुद को निर्दोष बताया और सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ लगाये गये आरोपों से इनकार किया.



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