झारखंड में खाद्य सुरक्षा कानून लागू, विधवाओं को मिलेगा घर और पेंशन
झारखंड में शनिवार को खाद्य सुरक्षा कानून लागू करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने घोषणा की, राज्य में सभी विधवाओं को अगले कुछ वर्षों में उनकी सरकार मकान और घर देगी.
झारखंड में विधवाओं को मिलेगा घर और पेंशन (फाइल फोटो) |
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने खाद्य सुरक्षा कानून झारखंड में लागू करने का शुभारंभ करते हुए कहा कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय के आदर्शों के अनुरूप उनकी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य में अंतिम गरीब तक गेहूं और चावल सस्ते दरों पर उपलब्ध हों.
उन्होंने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष से उनकी सरकार झारखंड की सभी विधवाओं को मकान और पेंशन देने की योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ करेगी.
इस योजना को कुछ वर्षों के भीतर समस्त राज्य में पूरी तरह लागू कर दिया जायेगा. राज्य की सभी विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जायेगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में पूरी पारदर्शिता के साथ खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू किया जायेगा और इसी उद्देश्य से पूरी जन वितरण प्रणाली में बायोमीट्रिक प्रणाली लागू की जा रही है.
कार्यक्रम में उपस्थित खाद्य एवं जन वितरण विभाग के मंत्री सरयू राय ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य के 51 लाख परिवार शामिल हो सकेंगे.
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