कोयला घोटला: 21 सितंबर से होगी साक्ष्य की रिकार्डिंग
कोयला ब्लाक आबंटन मामले में अदालत ने मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्त और सात अन्य आरोपियों से जुड़े सबूतों को रिकार्डिंग करने तारीख तय कर दी है.
अदालत |
एक विशेष अदालत ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्त और सात अन्य आरोपियों से जुड़े कोयला घोटाला मामले में अभियोजन पक्षों के सबूतों को रिकार्ड करना शुरू करने के लिये 21 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है.
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने आपराधिक दंड संहिता के प्रावधानों के तहत आरोपी द्वारा दस्तावेज को स्वीकार करने या उससे इनकार करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मामले की सुनवाई की तारीख तय की.
न्यायाधीश ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 294 के तहत प्रक्रिया पूरी हो गयी है और मामले में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के लिये 21 सितंबर की तारीख मुकर्रर की जाती है.
मामला झारखंड में विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लि. को राजहरा नार्थ (मध्य तथा पूर्वी) कोयला ब्लाक के आबंटन में कथित अनियमितता से जुड़ा है.
अदालत ने कोड़ा और गुप्त के अलावा मामले में झारखंड के पूर्व सचिव अशोक कुमार बसु, दो सरकारी कर्मचारी बसंत कुमार भट्टाचार्य और विपिन बिहारी सिंह, विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लि., उसके निदेशक वैभव तुलस्यान, कोड़ा के कथित करीबी सहयोगी विजय जोशी और चार्टर्ड एकाउंटेंट नवीन कुमार तुलस्यान के खिलाफ आरोप तय किये हैं.
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