झारखंड के आठ जिलों में एक जुलाई से लागू नहीं होगी खाद्य सुरक्षा
झारखंड के आठ जिलों में एक जुलाई से खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं हो पायेगा.
एक जुलाई से लागू नहीं होगी खाद्य सुरक्षा (फाइल फोटो) |
रांची में खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने व्यापक जनहित में ऐसा करने का निर्णय लिया है. मंत्री चाहते हैं कि अंत्योदय के अलावा शेष लाभुकों को भी तीन रुपये के बजाय एक रुपये किलो अनाज दिया जाये.
पूर्व सरकार ने अक्तूबर-2014 में लाभुकों को तीन रुपये किलो अनाज देने संबंधी अधिसूचना निकाली थी. अधिनियम को अब 15 जुलाई से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है.
सूत्रों के अनुसार, मंत्री की राय है कि अनाज की दर में आयी कमी से सभी लाभार्थियों को एक रुपये किलो अनाज उपलब्ध कराया जा सकता है. पहले केंद्र से 5.65 रुपये प्रति किलो की दर से अनाज मिलता था.
इधर राज्य सरकार अंत्योदय सहित बीपीएल व अतिरिक्त बीपीएल को भी एक रुपये किलो की दर से अनाज दे रही थी. वहीं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बाद केंद्र से अनाज तीन रुपये किलो मिलना है. यानी अनाज की दर प्रति किलो 2.65 रुपये कम होगी.
इससे अंत्योदय परिवार को तो एक रुपये किलो अनाज मिलेगा ही, शेष लाभुकों को भी इसी दर पर उपलब्ध कराने पर भी सरकार को वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा.
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