झारखंड कैबिनेट का फैसला : भ्रष्ट अफसरों-कर्मियों की जब्त होगी संपत्ति
झारखंड कैबिनेट बैठक में भ्रष्टाचार के सहारे सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा अर्जित संपत्ति जब्त करने का फैसला किया गया है.
भ्रष्ट अफसरों-कर्मियों की जब्त होगी संपत्ति (फाइल फोटो) |
इन मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय का गठन होगा. सरकार इसके लिए अध्यादेश लायेगी. कैबिनेट ने मंगलवार को हुई बैठक में अध्यादेश के प्रारूप को मंजूरी दे दी.
‘अवैध ढंग से अजिर्त संपत्तियों के अधिहरण हेतु झारखंड विशेष न्यायालय अध्यादेश 2015’ में निहित प्रावधानों के तहत भ्रष्टाचार में लिप्त किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की संपत्ति जब्त कर ली जायेगी. सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी भी इसके दायरे में होंगे. जब्त की गयी संपत्ति पर न्यायालय के अंतिम फैसले तक सरकार का कब्जा कायम रहेगा.
कैबिनेट ने कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करते हुए तृतीय वर्ग और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी की भरती के लिए एजेंसी निर्धारित कर दी. अब तृतीय वर्ग में कर्मचारी चयन आयोग और द्वितीय श्रेणी में झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति की जायेगी.
इसके साथ ही डीए 107 से बढ़ कर 113 फीसदी, पेंशन व पारिवारिक पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 107 से बढ़ा कर 113 प्रतिशत किया.
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