झारखंड में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ आरोप तय

Last Updated 25 Feb 2015 02:28:57 PM IST

झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ एक स्थानीय अदालत में सार्वजनिक संपत्ति को गंदा करने के एक मामले में आरोप तय किए गए.


CM रघुवर दास के खिलाफ आरोप तय (File photo)

साल 2009 के विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में वह एक स्थानीय अदालत में पेश हुए थे.

भाजपा की पूर्वी सिंघभूम जिला इकाई के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर मिश्रा और पार्टी कार्यकर्ता प्रभाकर राव के खिलाफ भी डीफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 3(1)के तहत एकसमान आरोप तय किए गए.

दास प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट एम.के.त्रिपाठी,सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट जी.के.तिवारी और न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय अशोक कुमार की अदालत में इन मामलों के सिलसिले में पेश हुए.

प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट त्रिपाठी की अदालत में दास के खिलाफ जहां आरोप तय किए गए, वहीं उनके वकील एन के मिश्रा ने बाकी दो अदालतों से कहा कि वे मामलों को बंद करने के लिए जरूरी कार्रवाई करें क्योंकि समन के बावजूद कोई गवाह पेश नहीं हो रहा.



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