झारखंड: हत्या के मामले में चार को मिली उम्र कैद

Last Updated 20 Dec 2014 02:52:54 PM IST

झारखंड के मेदिनीनगर की एक स्थानीय अदालत ने दो साल पुराने अपहरण और हत्या के मामले में चार व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.


(फाइल फोटो)

जिला और सत्र न्यायाधीश रघुवर दयाल ने श्रीकांत कुमार, रमाकांत कुमार, आशीष कुमार और दिलीप कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

झारखंड में पलामू जिले के राजवाडी गांव स्थित अपने घर से तीन मार्च 2012 को रंधीर कुमार गायब हो गया था. पुलिस ने तीन दिन बाद उसका शव मलाई बांध के निकट से बरामद किया.

अपहरण करने वाले ने मृतक के पिता विनोद राम को फोन किया था और उसकी सुरक्षित रिहाई के लिए पांच लाख रूपये की मांग की थी.

विनोद ने पुलिस को इसकी सूचना दी और मोबाइल फोन के नंबरों के आधार पर बाद में चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.



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