सीता सोरेन और पीए को राज्यसभा हॉर्स ट्रेडिंग मामले में मिली जमानत
हॉर्स ट्रेडिंग मामले में रांची की जेल में बंद सीता सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है.
सीता सोरेन (फाइल फोटो) |
झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के प्रमुख शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन लंबे समय से जेल में बंद थीं. उनके साथ उनके पीए राजेन्द्र मंडल को भी जमानत मिल गई है.
हाईकोर्ट ने सीता सोरेन और उसके पीए राजेन्द्र मंडल को बीस-बीस हजार रुपये की जमानत पर जमानत दे दी.
कोर्ट में सीता सोरेन के वकील ने दलील दी कि इस मामले में घूस देने के आरोपी निर्दलीय उम्मीदवार आरके अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है और इसी आधार पर और मामले की जांच पूरी हो जाने के कारण सीता सोरेन और उसके पीए को जमानत दे दी जाए.
कोर्ट ने सभी साक्ष्यों को देखते हुए और सुप्रीम कोर्ट से आरके अग्रवाल को मिली जमानत को देखते हुए यह जमानत मंजूर कर ली.
सीबीआई के वकील मोहम्मद मोख्तार खान का कहना है कि उनका पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने उनको सशर्त जमानत दी है. इसके तहत कहा गया है कि सीता सोरेन किसी भी हाल में गवाह के पास नहीं जाएंगी और न ही गवाह पर किसी तरह का दबाव बनाएंगी.
कोर्ट ने साफ तौर पर ये भी हिदायत दी है कि सीता सोरेन ट्रायल के दौरान पूछताछ में सहयोग करेंगी और अगर पासपोर्ट है तो उसे भी जमा कर दिया जाए.
मालूम हो कि साल 2012 में हुए राज्यसभा चुनावों में नोट के बदले वोट मामले में जामा से जेएमएम विधायक सीता सोरेन पर डेढ़ करोड़ रुपए लेने का आरोप था. यह पैसे निर्दलीय प्रत्याशी आरके अग्रवाल के थे. चुनाव से पहले आरके अग्रवाल और सीता सोरेन के बीच बढ़ी नजदीकियों ने कहीं न कहीं पूरे मामले में सीता सोरेन की संलिप्तता को उजागर किया था.
मामला उजागर होने के बाद से वह जेल में बंद हैं.
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