झारखंड के मेडिकल कालेजों में सीट घटाने पर न्यायालय ने रोक लगायी
झारखंड में मेडिकल कालेजों की सीटें 350 से घटाकर 190 करने के मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया के फैसले पर झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दी.
झारखंड उच्च न्यायालय |
झारखंड में रांची स्थित रिम्स एवं राज्य के दोनों अन्य मेडिकल कालेजों में छात्रों के प्रवेश के लिए बढ़ायी गयी 350 सीटों को एमसीआई द्वारा घटाकर 190 करने के फैसले पर उच्च न्यायालय ने अंतरिम रोक लगा दी.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और पीपी भट की खंडपीठ ने आज इस मामले में सभी पक्षों की सुनवाई की और यह अंतरिम आदेश दिया.
खंडपीठ ने कहा है कि जब देश के दूसरे राज्यों के मेडिकल कालेजों को आधारभूत संरचना के लिए समय दिया गया है और इस सिलसिले में हलफनामा लेकर सीटें बढ़ाने का अवसर दिया गया है तो ऐसा झारखंड के मामले में क्यों नहीं किया गया.
वकीलों के बहिष्कार के चलते मेडिकल काउंसिल का पक्ष कोई नहीं रख सका और मामले की सुनवाई के लिए न्यायालय ने अगली तिथि तीन सितंबर की तय की है.
इस मामले में रांची स्थित राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान :रिम्स: में सीटों की संख्या सरकार ने बढ़ाकर 150 और धनबाद एवं जमशेदपुर के कालेजों में 100-100 कर दी थी. लेकिन एमसीआई ने इसे आधारभूत संरचना की कमी बताते हुए घटाकर 190 कर दिया था.
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