भ्रूण हत्या पर हाई कोर्ट की झारखंड सरकार को नोटिस
झारखंड हाई कोर्ट ने अवैध ढंग से हो रहे गर्भपात और भ्रूण हत्याओं पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर इसे रोकने के लिए उपायों का हिसाब मांगा है.
Hemant Soren (file photo) |
झारखंड हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश आर बानुमथी और अमिताभ कुमार की खंडपीठ ने एक स्थानीय अखबार में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में भ्रूण हत्या किये जाने की प्रकाशित खबर का स्वयं संज्ञान लिया है.
कोर्ट ने झारखंड के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी कर उनसे दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा है.
कोर्ट ने पूछा है कि आखिर इसमें क्या सच्चाई है और इस तरह अवैध ढंग से हो रहे गर्भपात पर रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं.
अदालत ने सरकार से यह पूछा है कि राज्य में कुल कितने अल्ट्रासाउंड केन्द्र हैं और उनमें से कितने पंजीकृत हैं और कितने गैर पंजीकृत. यदि ऐसे केन्द्र पंजीकृत नहीं हैं और अवैध गर्भपात कराये जा रहे हैं तो इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है.
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