शिबू सोरेन के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती
शिबू सोरेन के निर्वाचन को झारखंड हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी है. कहा गया है कि नामांकन पत्र में कई त्रुटियां हैं बावजूद उसे वैध मान लिया गया.
शिबू सोरेन (फाइल) |
दुमका के सांसद शिबू सोरेन के निर्वाचन को झारखंड हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी है. हाइकोर्ट से उनका निर्वाचन निरस्त करने का आग्रह किया गया है. इसे लेकर दुमका लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी सुनील सोरेन ने हाइकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है.
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार लाल ने याचिका दायर की. इससे पूर्व शुक्रवार को रजिस्ट्रार जनरल एके चौधरी के समक्ष श्री सोरेन ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर दो हजार रुपये जमानत की राशि जमा करायी.
उनकी पहचान अधिवक्ता श्री लाल ने की. याचिका में कहा गया है कि रिटर्निग ऑफिसर और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दिये गये आंकड़े अलग-अलग हैं.
रिटर्निग ऑफिसर के आंकड़े आयोग के आंकड़ों से लगभग 18000 से अधिक है. मतगणना के समय कई इवीएम का सील टूटा हुआ था.
रिटर्निग ऑफिसर के समक्ष विरोध किया, लेकिन उन्होंने उसे अनसुना कर दिया. प्रत्याशी शिबू सोरेन के नामांकन पत्र में कई त्रुटियां हैं, इसके बावजूद उनके नामांकन को वैध मान लिया गया. उन्होंने अपनी पत्नी का जिक्र नहीं किया है.
1975 में जामताड़ा में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गर्यी थी. उसमें वारंट जारी है. पर इसे छिपाया गया.
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