पत्नी की हत्या के जुर्म में पति को उम्रकैद की सजा
जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतप्रकाश की अदालत ने पत्नी की हत्या के जुर्म में हत्यारे पति को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई.
पत्नी की हत्या के जुर्म में पति को उम्रकैद (फाइल फोटो) |
जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अदालत ने सबूतों के अभाव में मामले में आरोपी सास, देवर, जेठ व भतीजे को बरी कर दिया.
अभियोजन पक्ष के अनुसार गोबिंदपुरा गांव की एक विवाहिता करीब 32 वर्षीय ऊषा की 10 अक्टूबर 2012 को हत्या कर दी गई थी. मृतक के भाई शिवकुमार ने सदर पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बहन की शादी के बाद से सुसराल पक्ष के लोगों को लगभग पांच लाख रुपए की राशि दी जा चुकी है. इसके बावजूद वे लोग ऊषा पर और अधिक राशि लाने के लिए दबाव डाल रहे थे.
पुलिस ने शिव कुमार की शिकायत पर पति कंवर सिंह, सास मूर्ति देवी, जेठ कुलदीप, भतीजा सोनू, देवर राजकुमार को नामजद करते हुए उनके खिलाफ साजिश रचकर हत्या करने का मामला दर्ज कार्रवाई की थी.
मामले की सुनवाई के बाद बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतप्रकाश की अदालत ने पत्नी की हत्या के जुर्म में पति कंवरसिंह को आजीवन कारावास तथा जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया जबकि मामले में अन्य चार आरोपियों को सबूतों के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया.
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